इलाहाबाद हाईकोर्ट ने रुड़की रोड, मवाना रोड और दिल्ली रोड पर वाहन प्रवेश शुल्क वसूली का ठेका निलंबित करने के कैंट बोर्ड के आदेश पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने कैंट बोर्ड से एक माह में जवाब मांगा है।

ठेकेदार अनीता सिंह की याचिका पर न्यायमूर्ति रमेश सिन्हा और न्यायमूर्ति अजीत कुमार की कोर्ट ने सुनवाई की। बुधवार रात 10 बजे से इन तीनों स्थानों पर वसूली शुरू कर दी गई। वहीं यहां जाम लगना भी शुरू हो गया।
याचिका में कैंट बोर्ड के 12 दिसंबर 2019 के आदेश को चुनौती दी गई थी। याची के अधिवक्ता का कहना था कि एक बार जब वैध तरीके से ठेका निष्पादित हो गया तो ठेकेदार को नोटिस और सुनवाई का मौका दिए बिना उसे निलंबित या रद्द नहीं किया जा सकता है। चाहे वह आंशिक निलंबन ही क्यों न हो।
खासकर जब याची ने ठेके की किसी शर्त का उल्लंघन नहीं किया है, कैंट बोर्ड द्वारा पारित प्रस्ताव में तीन मुख्य मुद्दों जन स्वास्थ्य, सुरक्षा और सुविधा का ध्यान नहीं रखा गया। कोर्ट ने प्रकरण को विचारणीय मानते हुए 12 दिसंबर के प्रस्ताव पर रोक लगा दी है।
ठेकेदार अनीता सिंह की याचिका पर न्यायमूर्ति रमेश सिन्हा और न्यायमूर्ति अजीत कुमार की कोर्ट ने सुनवाई की। बुधवार रात 10 बजे से इन तीनों स्थानों पर वसूली शुरू कर दी गई। वहीं यहां जाम लगना भी शुरू हो गया।
याचिका में कैंट बोर्ड के 12 दिसंबर 2019 के आदेश को चुनौती दी गई थी। याची के अधिवक्ता का कहना था कि एक बार जब वैध तरीके से ठेका निष्पादित हो गया तो ठेकेदार को नोटिस और सुनवाई का मौका दिए बिना उसे निलंबित या रद्द नहीं किया जा सकता है। चाहे वह आंशिक निलंबन ही क्यों न हो।
खासकर जब याची ने ठेके की किसी शर्त का उल्लंघन नहीं किया है, कैंट बोर्ड द्वारा पारित प्रस्ताव में तीन मुख्य मुद्दों जन स्वास्थ्य, सुरक्षा और सुविधा का ध्यान नहीं रखा गया। कोर्ट ने प्रकरण को विचारणीय मानते हुए 12 दिसंबर के प्रस्ताव पर रोक लगा दी है।